राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में कैसे आवेदन करें और राजस्थान कृषि सब्सिडी योजना का लाभ कैसे ले। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके द्वारा किसान खरीदे गए यंत्र पर सब्सिडी या फिर कुछ अनुदान प्राप्त कर सकते हैं
इस योजना के तहत किसान अपनी खेती कार्यों में काम में आने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र को खरीदता है तो उस पर उन्हें 40% से 45% तक सब सिटी अनुदान मिलता है जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, हेरा, कल्टी-तवी इत्यादि किसी भी प्रकार के यंत्र पर उन्हें कुछ प्रतिशत तक अनुदान मिलता है
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में लाभ लेने के मानदंड
- कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसान अनुदान पात्रता दायरे में आते हैं
- कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ लेने वाले आवेदक के पास उनकी खुद की जमीन होना आवश्यक है
- विभाजित परिवार की स्थिति में है राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है
- तथा सभी श्रेणी के किसानों को लाभ दिया जाएगा जैसे अनुसूचित सूचित जनजाति महिला वर्ग या फिर बीपीएल सीमांत लघु किसान अर्ध माध्यम किसान आदि.
- आवेदक जो भी यंत्र खरीदा है वह जिस ट्रैक्टर से उपयोग किया जाएगा वह ट्रेक्टर भी आवेदक के नाम होना अनिवार्य है
- कृषक को 3 वर्ष की कालावधि में केवल मात्र 3 कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी का लाभ अथवा अनुदान दिया जाएगा
पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर योग्य किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा
कृषि यंत्र सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी
- यंत्र का GST बिल
- राशन कार्ड
- कृषि यंत्र योजना आवेदन फॉर्म जो संपूर्ण जानकारी के साथ भरा गया हो
- राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
आवेदन जमा करने के मुख्य कार्यलय
- ग्राम पंचायत कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर सहायक निर्देशक कृषि विस्तार उद्यान कृषि अधिकारी
- जिला स्तर पर निर्देशक कृषि विस्तारा उपनिरीक्षक
मै आशा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, जिससे से ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले सके
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आवेदन करने से पहले सरकारी वेबसाइट के और अन्य जानकारी प्राप्त करें. राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें